वाराणसी। एसीजेएम पंचम / एमपी एमएलए कोर्ट की अदालत में बारह साल पहले बिजली कटौती के लेकर तमकुही रेलवे स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन कर रेल रोकने के मामले में आरोपी पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू को दोषी पाते हुए एक हजार रुपया जुमार्ना लगाया है। नही देने पर दस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक केके मिश्रा ने पैरवी की।
19 अप्रैल 2008 को तमकुही रोड स्टेशन के पास 10.30 बजे एकता परिषद सेवराही के तत्कालीन अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू के नेतृत्व में रेल रोक दी गई थी। रेल आवागमन बाधित हुआ था। सवारी गाड़ी तीस मिनट तक बाधित रहा। इसके बाद तत्कालीन स्टेशन मास्टर तमकुही ने जीआरपी गोरखपुर में इनके खिलाफ तहरीर दिया। जिसपर रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में विवेचना आरपीएफ कप्तानगंज ने विवेचना को दी गई। जिसपर तत्कालीन उप निरीक्षक अजीत मिश्र ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से पैरोकार दिनेश यादव व रमेश चंद्र सिंह ने आठ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनो पक्ष के सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए जुर्माना लगाया।



