State

मप्र हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश

भोपाल । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ पांच लाख रुपये का जमानती वारंट भी जारी किया है। सागर के तीन लोगों ने निवेश की मैच्योरिटी के बाद भी 25 लाख रुपये नहीं लौटाने पर कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुब्रतो राय को हाजिर होने को कहा है।

सराहा में निवेश करने वाले सागर निवासी विष्णु प्रसाद साहू, बाघ बाई साहू और ऋषिकांत साहू ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सहारा निवेशकों के पक्ष में सुनवाई करते हुए सहारा समूह के प्रमुख सुब्रतो राय सहारा को पांच लाख रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में जवाब देने के लिए हाजिर हो।

हाई कोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में हुई है। मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। याचिकाकर्ता के वकील अंकित मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सहारा पैरा बैंकिंग में अपने रुपये निवेश किए थे, जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है। यह राशि 25 लाख रुपये तक पहुंच गई। याचिकाकर्ता ने बताया कि दो साल पहले निवेश की मेच्योरिटी पूरी हो चुकी थी, इसके बाद भी सहारा ने रुपये नहीं लौटाए।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सहारा कंपनी से 25 लाख रुपये उन्हें लेना है, जिसकी दो साल पहले मेच्योरिटी हो चुकी थी, जब रुपये नही मिलें तो पीड़ित ने भारत सरकार सीआरसी (सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली) में शिकायत की, लेकिन जब वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली तो पीड़ित ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह होगी।(हि.स.)

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button