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असम के सीएम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसौदिया की याचिका खारिज

नई दिल्ली । दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की तरफ से दाखिल मानहानि का मुकदमा रद्द करने की मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया ने कहा कि मेरा मतलब यह नहीं था कि सरमा भ्रष्ट हैं। तब कोर्ट ने कहा कि अगर आप बहस को इतना नीचे ले जाते हैं तो आपको इसका नतीजा भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया से कहा कि या तो आप सरमा से माफी मांगें या मुकदमे का सामना करें।

दरअसल, कुछ महीने पहले सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमंत बिस्व सरमा पर आरोप लगाया था कि कोरोना के दौरान उन्होंने राज्य के लिए पत्नी की फर्म से महंगे दाम पर पीपीई किट खरीदी थी। इस आरोप के बाद हिमंत बिस्व सरमा ने असम में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। इसी के बाद सिसोदिया ने मानहानि का मुकदमा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।(हि.स.)

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