विधवा महिलाओं को भी शादी करने पर मिलेगा 51 हजार रुपये का अनुदान
35 हजार बेटी के खाता, 10 हजार सामान व छह हजार आयोजन पर खर्च.योजना के तहत विधवा व उनकी पुत्री को विशेष प्राथमिकता.
मीरजापुर । मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब विधवा की पुत्री के साथ ही दूसरा विवाह करने की इच्छुक विधवा महिला को सामूहिक शादी अनुदान की राशि मिलेगी। इसके लिए सभी विकास खंड, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद में सामूहिक विवाह योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीशचंद्र दुबे ने शनिवार को बताया कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। आगामी 25 नवंबर को सामूहिक विवाह प्रस्तावित है। जनपद में वर्ष 2017-18 से अबतक 2264 कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है, इसमें 43 मुस्लिम कन्याओं का निकाह कराया जाना भी शामिल है।
बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवती और युवक को अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामूहिक शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है। इसके तहत 51 हजार रुपया का अनुदान मिलता है। इसमें से 35 हजार रुपया लड़की के खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपया शादी के सामान और छह हजार रुपया शादी के आयोजन पर खर्च होता है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा हर जाति व धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। 18 वर्ष के ऊपर की युवतियां शादी अनुदान के लिए पात्र हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46086 रुपया और शहरी क्षेत्र के परिवार की आय 56460 रुपया वार्षिक होनी चाहिए।
बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदक प्रदेश का मूल निवासी हो। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, दिव्यांग और विधवा को अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी।(हि.स.)



