Crime

अवधेश राय हत्याकांड में फैसला पांच जून को

अदालत ने पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित रखा

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व आदित्य वर्मा ने 41 पेज का अपना लिखित बहस दाखिल किया गया। इस मामले में सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अदालत ने पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित रखते हुए अगली तिथि 5 जून नियत कर दी। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपित मुख्तार अंसारी भी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

बता दें कि लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लेकर मृतक के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश न्यायिक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कई तिथियों में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ताराचंद व श्रीनाथ त्रिपाठी ने भी बहस की थी। पिछली तिथि पर सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने बचाव पक्ष के बहस का जवाब दिया था। जिसके बाद मुख्तार अंसारी की ओर से उनके अधिवक्ताओं ताराचंद व श्रीनाथ त्रिपाठी ने भी अपना जवाबी बहस पूरा किया। वहीं वादी पूर्व विधायक अजय राय की ओर से उनके अधिवक्ताओं अनुज यादव व विकास सिंह ने 36 पृष्ठ का लिखित बहस कोर्ट में दाखिल किया गया था।

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