Crime

केसीसी मंजूरी के नाम पर रिश्वत लेने वाले को तीन साल की सजा

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने गाजीपुर स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मोरिया के पूर्व शाखा प्रबंधक पन्नालाल को किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दिलाने के नाम पर एक हजार रिश्वत लेने के आरोप में तीन वर्ष की सजा और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव के मुताबिक 22 अक्टूबर 2001 को दिन में पौने 12 बजे संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मौदिया, थाना सादात, गाजीपुर में पन्नालाल शाखा प्रबंधक एवं लोक सेवक के पद पर रहते हुए शिकायकर्ता गणेश यादव से किसान क्रेडिट कार्ड पर 25 हजार रुपए का लोन दिलाने के एवज में एक हजार रुपए रिश्वत लेते सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी की ट्रैप टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने आठ गवाहों के बयान के बाद अभियुक्त सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक को दोषी पाया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत तीन वर्ष की कड़ी कैद व 20 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुना दी।

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