Crime

जानलेवा हमले में तीन को पांच साल की सजा

वाराणसी। अपर जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट ने प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपितों मीरापुर बसही निवासी नान्हू सेठ और उनके बेटों हिमांशु वर्मा और धर्मराज उर्फ राज वर्मा को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट में अभियोजन के तरफ से एडीजी सी कैलाश नाथ व वादी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी,अंशुमान त्रिपाठी ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार मीरापुर बसही निवासी वादी मुकदमा अम्बुज उपाध्याय ने वर्ष 2019 में शिवपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका बिल्डिंग मटेरियल का दुकान था। आरोपी नान्हू सेठ कुछ सामान उधार लिया था। वादी बकाया पैसा मांगने गया तो सभी ने मिलकर उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया।

Website Design Services Website Design Services - Infotech Evolution
SHREYAN FIRE TRAINING INSTITUTE VARANASI

Related Articles

Graphic Design & Advertisement Design
Back to top button