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दिल्ली अदालत के आदेश पर एनआईए ने एपीएचसी कार्यालय किया कुर्क

श्रीनगर : दिल्ली की विशेष अदालत की ओर से श्रीनगर में ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस (एपीएचसी) कार्यालय को कुर्क करने के आदेश के एक दिन बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने रविवार को हुर्रियत कार्यालय को कुर्क कर लिया।अधिकारियों ने कहा,“एनआईए की टीम राजबाग पहुंची और हुर्रियत कार्यालय को कुर्क कर लिया।”

इमारत की दीवार पर एक अटैचमेंट बोर्ड लटका हुआ है जिसमें कहा गया है,“यह जनता के सभी सदस्यों को सूचित करना है कि जिस इमारत में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कार्यालय राजबाग में स्थित है जिसका मालिक संयुक्त रूप से नईम अहमद खान है। वर्तमान में एनआईए अदालत दिल्ली में आरसी-10 / 2017एनआईए / डीएलआई मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है और इसी मामले में नयी दिल्ली के पटियाला हाउस की विशेष एनआईए अदालत ने 27 जनवरी के अदालती आदेश में कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।”

इससे पहले शनिवार को नयी दिल्ली की विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शालेंद्र मलिक ने आदेश दिया था कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के भवन कार्यालय सहित अचल संपत्ति को कुर्क किया जाए।अदालत ने कहा था कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-1967 किसी भी तरह से अदालत की ऐसी किसी भी संपत्ति को कुर्क करने की शक्तियों में बाधा नहीं डालता है, जिसके आरोपी यूएपीए के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

अदालत ने, हालांकि, कहा था कि कुर्की का मतलब यह नहीं है कि उस संपत्ति के संबंध में कोई पूर्व-परीक्षण निष्कर्ष है।अदालत ने आगे कहा कि विभिन्न आरोपों और सबूतों के बीच, यह भी मामला है कि एपीएचसी का कार्यालय ही वह स्थान था जहां विभिन्न विरोध प्रदर्शनों की रणनीति बनाने, सुरक्षा बलों पर पथराव की गतिविधियों के वित्तपोषण तथा गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बेरोजगार युवाओं की भर्ती करने के लिए बैठकें की जाती थीं। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकवादी गतिविधियाें को अंजाम दिया जाता था।

अदालत ने कहा,“ऐसी स्थिति में ए-5 के खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह तथ्य कि वह संपत्ति का हिस्सा मालिक है, संपत्ति को कुर्क नहीं करने का एक कारण नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट भी नहीं किया गया है कि अन्य लोगों में से कौन-कौन इस संपत्ति के सह-मालिक हैं।”एनआईए ने राजबाग, श्रीनगर स्थित ऑल पार्टीज हुर्रियत कांफ्रेंस के भवन कार्यालय की कुर्की के आदेश को पारित करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।(वार्ता)

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