कांवड़ मार्ग पर खुली मीट की दुकानें बंद, नगर निगम ने वसूला 24500 जुर्माना
वाराणसी में सावन के पहले दिन नगर निगम ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर अवैध रूप से संचालित मांस, मछली और मुर्गा दुकानों के खिलाफ अभियान चलाया। तीन दुकानें बंद कराई गईं और नियम उल्लंघन, प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग तथा गंदगी फैलाने पर कुल ₹24,500 का जुर्माना लगाया गया। अभियान पूरे सावन माह तक जारी रहेगा।
वाराणसी : कांवड़ यात्रा की पवित्रता और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम सख्त मूड में आ गया है। सावन माह के पहले दिन गुरुवार को शहरी सीमा के अंतर्गत कांवड़ मार्गों पर अवैध रूप से संचालित मांस, मछली एवं मुर्गा विक्रेताओं के खिलाफ नगर निगम की टीम ने व्यापक अभियान चलाया। प्रतिबंध के बावजूद खुली पाई गई तीन दुकानों को मौके पर ही बंद कराया गया, साथ ही नियम तोड़ने वालों से 24500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज के नेतृत्व में निगम की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान भोजूबीर क्षेत्र में अवैध रूप से मीट बेच रहे एक विक्रेता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, शिवपुर क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वाले एक दुकानदार से 4500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
सबसे कड़ी कार्रवाई अंधरापुल क्षेत्र में देखने को मिली। यहां सावन माह के दौरान मीट-मांस बेचने, प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग करने और आसपास गंदगी फैलाने के गंभीर आरोपों में संबंधित विक्रेता पर 10,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया। इसी प्रकार प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने पर एक और दुकानदार पर 5000 रुपये का जुर्माना बसूला गया । निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी का कहना है कि पूरी कांवड़ यात्रा और सावन माह के दौरान यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शहर में ज्यादातर.मांस, मछली की दुकानें बंद मिल रही है ।
रामलीला में असलहा लहराकर दंगा करने वाले को मिट्टी में ही दफन होना पड़ेगा: सीएम



