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तोशखाना मामले में इमरान को राहत

इस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में दोषी ठहराये जाने के दो दिन बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।यह रोक आठ जून को मामले की अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।

जियो न्यूज के मुताबिक श्री खान के वकीलों की आपत्तियों को खारिज करते हुए 10 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पीटीआई प्रमुख को निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने शुक्रवार को निचली अदालत को आगे की कार्यवाही से रोकने के आदेश के खिलाफ श्री खान की याचिका पर सुनवाई की।पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने एक शिकायत दर्ज कर आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के दौरान मिले उपहारों से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, पीटीआई प्रमुख के वकील ख्वाजा हारिस ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ शिकायत एक जिला चुनाव आयुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई थी न कि एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा। उन्होंने कहा कि ईसीपी ने सक्षम प्राधिकारी के रूप में किसी को नियुक्त करने के लिए पत्र प्रस्तुत नहीं किया।वकील ने कहा,“चुनाव आयोग ने केवल अपने कार्यालय को शिकायत दर्ज करने के लिए कहा।

सक्षम प्राधिकारी के बिना दायर की गई शिकायत को नहीं सुना जा सकता है। वह अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड के साथ प्रदान किए गए दस्तावेजों पर भरोसा कर रहा है।”इस बीच, मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि समान प्रकृति की अन्य दलीलें और अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिकाएं दर्ज हैं।(वार्ता)

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