ज्ञानवापी सर्वे: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश पर 26 जुलाई तक लगाई रोक
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे करने के वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर सोमवार को 26 जुलाई तक रोक लगा दी।जिला अदालत के 21 जुलाई 2023 के आदेश पर एएसआई के 30 सदस्यीय एक दल ने सोमवार सुबह से सर्वे का काम शुरू कर दिया था।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी के मामले का तत्काल उल्लेख करने पर यह आदेश पारित किया।
पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि जिला न्यायाधीश का आदेश 26 जुलाई शाम पांच बजे तक लागू नहीं किया जाएगा। इस बीच मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है। पीठ ने उच्च न्यायालय रजिस्ट्री से इस मामले को सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के संबंधित पीठ के समक्ष रखने को भी कहा।शीर्ष अदालत ने कहा कि जिला न्यायाधीश की ओर से सर्वेक्षण का आदेश शुक्रवार अपराह्न 4:30 बजे पारित किया गया था। ऐसे में आवेदक को उच्च न्यायालय के समक्ष अपने कानूनी उपाय करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।श्री अहमदी ने सर्वे कराने के आदेश विरोध करते हुए जिला अदालत के आदेश की वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने की गुहार लगाई।
उन्होंने कहा कि जिला अदालत ने शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना करते हुए एएसआई को मस्जिद स्थल की खुदाई करने की अनुमति दी।इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मस्जिद परिसर में फिलहाल कोई आक्रामक तरीका या खुदाई नहीं की जा रही है।श्री मेहता ने अपनी जानकारी का हवाला देते हुए कहा,“एक भी ईंट नहीं हटाई जा रही है। वे केवल माप, फोटोग्राफी, रडार इमेजिंग कर रहे हैं।”इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्री मेहता से ज्ञानवापी मस्जिद की स्थिति का पता लगाना और इससे अदालत को अवगत कराने को कहा था।हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी।
उन्होंने कहा, ‘यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा यथास्थिति का कोई आदेश दिया जाता है, तो यह अनिश्चित काल तक जारी रहेगा।’श्री दीवान ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस मामले पर विचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि जिला न्यायाधीश का आदेश स्पष्ट था कि मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। (वार्ता)
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू किया
#WATCH | Varanasi, UP: Police team enters Gyanvapi mosque complex, ASI survey begins pic.twitter.com/kAY9CwN0Eq
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 24, 2023
#WATCH | Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case, says "We expect the Supreme Court will provide justice and if we are ready to keep our point in the SC if they allow an urgent hearing" after an SLP was filed in Supreme Court challenging… pic.twitter.com/VwMRSiuRtL
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 24, 2023
#WATCH | Varanasi, UP: …" We're sure that the whole premise is of temple only…the result of the survey will be favourable to us": Subhash Nandan Chaturvedi, Advocate representing Hindu side on the Gyanvapi case pic.twitter.com/cDdJiznoFP
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 24, 2023
#WATCH | "This is a very glorious moment for us for the Hindu community & crores of Hindus…survey is the only possible solution to this Gyanvapi issue": Sohan Lal Arya, petitioner in the Gyanvapi mosque case https://t.co/QgylqUpCC0 pic.twitter.com/BlgWbSsVZO
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 24, 2023
#WATCH | "Today the Gyanvapi survey will be conducted, it is a good thing for us…the survey will begin at 7 am, can't say how long it will go on…": Sudhir Tripathi, advocate representing Hindu side https://t.co/QgylqUpCC0 pic.twitter.com/MHg9FtrC7O
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 24, 2023
#WATCH उत्तर प्रदेश: वाराणसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची। आज ASI ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू करेगी। pic.twitter.com/l5S16iR9LH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 24, 2023
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
माननीय न्यायालय को प्रमाण चाहिए।
मुझे विश्वास है करोड़ों भारतीयों की आस्थाएँ और ज्ञानवापी की शिलाएँ प्रमाण अवश्य देंगी!“पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे!”#Gyanvapi #GyanvapiSurvey #GyanvapiCase #ASI #manojmuntashir #ManojMuntashirShukla pic.twitter.com/1zYL8J9jBI
— Manoj Muntashir Shukla (@manojmuntashir) July 24, 2023