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ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी प्रकरण:कोर्ट का आदेश, सभी सात मामलों की एक साथ होगी सुनवाई

वाराणसी। ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी से जुड़े सभी सात मामलों को एक साथ सुनवाई किए जाने संबंधी आवेदन को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने स्वीकार कर लिया है। सोमवार को 19 पेज के विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि संबंधित न्यायालयों में जो सातों मामले लंबित हैं, वहां से इन मामलों को जिला जज की अदालत में स्थानांतरित किया जाता है।इनके स्थानांतरित होकर जिला जज की अदालत में आने पर इस बिंदु का निर्धारण किया जाएगा कि ये सभी वाद समेकित किया जाना सही होगा या नहीं। जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2022 में दिए गए एक निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि जनपद न्यायाधीश यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या इन वादों को समेकित किया जाना उचित होगा।

जिला जज ने कहा कि न्यायालय वादों को समेकित करने के बाबत तभी निर्णय लेगी जब सभी वाद स्थानांतरित होकर इस कोर्ट में आ जाएंगे। तभी इस बिंदु का निर्धारण किया जाएगा कि क्या उपरोक्त सभी सात वादों को समेकित किया जाना उचित होगा या नहीं। ऐसे में सभी सातों वाद से संबंधित आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। इसी के साथ जिला जज ने सभी वादों की पत्रावली को तलब करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 21 अप्रैल नियत कर दी। अदालत का आदेश लंबी प्रतीक्षा के बाद आने पर वादिनी लक्ष्मी देवी और उनके अधिवक्ताओं सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुवेर्दी और दीपक सिंह ने खुशी जताई। कहा कि इससे जल्द न्याय मिलेगा और अलग-अलग तारीखों पर आने की जगह एक ही तारीख पर सुनवाई हो सकेगी। कोर्ट का आदेश प्राथमिक जीत है।

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