नयी दिल्ली, फरवरी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की पीठ ने उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
इससे पहले उनके नामांकन को खारिज करने के खिलाफ उनकी याचिका को एकल न्यायाधीश ने भी खारिज कर दिया था। याचिका में एकल न्यायाधीश के इस आदेश को पलटने का अनुरोध किया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन अस्वीकार किए जाने को चुनौती देने वाली इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद केवल चुनाव याचिका पर ही सुनवाई हो सकती है।
निर्वाचन अधिकारी ने 21 जनवरी को उनका नामांकन रद्द कर दिया था, जो नामांकन दायर करने की आखिरी तारीख थी।
दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आठ फरवरी को चुनाव होगा और 11 फरवरी को मतगणना होनी है।