
हमले के आरोपीे को मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी। अपर जिला जज (चतुर्दश) देवकांत शुक्ला की अदालत ने प्राणघातक हमला के मामले में आरोपी सुनील कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राम गोपाल सोनकर ने चोलापुर थाने में 28 जनवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका चचेरा भाई मुनारी बाजार में ठेला लेकर टमाटर बेचने के लिए गया था। उसी दौरान शाम 6 बजे बढ़करा के लेने देने में ग्राम रौनाकला के विपक्षीगण ज्ञानी व सुभाष सोनकर, बृजेश व सुनील मुनारी बाजार में गालियां देते हुए मेरे भाई सुरेश, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र सोनकर पर लाठी, डण्डे से प्राणघातक हमला कर दिए।
हमले में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसमें सुरेश सोनकर को हालत गंभीर पर एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसके बाद आरोपित ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।
जानलेवा हमले में आरोपी की जमानत मंजूर
वाराणसी। प्रभारी जिला जज देव कुमार शुक्ला की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में सरैया जौतपुरा निवासी अब्दुल अजीज की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सिंह व फैजुद्दीन ने की। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2003 में कब्रिस्थान के सटा रास्ते के विवाद में वादी पर आरोपीगण ने जानलेवा हमला किया था। इस मामले में कोर्ट के माध्यम से आरोपी को तलब कर आरोपी बनाया गया था।