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घरेलू हवाई यात्रा सुविधाजनक बनाने को लॉकडाउन के दिशानिर्देशों में किया संशोधन

नई दिल्ली । केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन से जुड़े उपायों पर जारी दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, जिससे भारत में फंसे लोगों के लिए घरेलू यात्रा को आसान बनाया जा सके। हवाई अड्डों के परिचालन और यात्रियों की हवाई यात्रा के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन पुन: शुरु करने के लिए बुधवार को हवाईअड्डा संचालकों के लिहाज से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जिसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है।

एएआई की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है, ‘‘यात्रियों को हवाईअड्ड टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले एक निश्चित स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग क्षेत्र से अनिवार्य रूप से गुजरना होगा।’’

20 मई को जारी एसओपी के अनुसार विमानपत्तन संचालकों को यात्री के टर्मिनल की इमारत में प्रवेश से पहले उसके सामान के सैनिटाइजेशन के लिए उचित बंदोबस्त करने होंगे।

एएआई देश में 100 से अधिक हवाईअड्डों का प्रबंधन देखता है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे बड़े हवाईअड्डों का संचालन निजी कंपनियां करती हैं।

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घोषणा की थी कि देश में घरेलू यात्री उड़ान सेवा 25 मई से बहाल की जाएगी।

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