
लखनऊ : असलहों व जमीन के फर्जीवाड़े के दो मामलों में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से राहत नहीं मिल सकी है।उच्च न्यायालय ने दोनो मामलों में आरोपी अब्बास की ओर से अलग-अलग दाखिल जमानत अर्जियों पर राज्य सरकार को उसके अपराधिक इतिहास के साथ जवाब पेश करने को चार हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने साथ ही अर्जियों को तीन अप्रैल से शुरु होने वाले हफ्ते में सूचीबद्ध करने का आदेश भी दिया है।(वार्ता)