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कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां 31 मार्च से हटाई जाएंगी, मास्क लगाना रहेगा अनिवार्य

देश भर में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से आयी कमी तथा स्थिति में सुधार को देखते हुए केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के कोविड से संबंधित प्रावधानों को आगे लागू करने की जरूरत नहीं है हालाकि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मास्क के इस्तेमाल और स्वच्छता से संबंधित परामर्शों पर अमल करना जरूरी होगा।केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा प्रशासकों को बुधवार को लिखे पत्र में कहा है कि पिछले सात सप्ताह के दौरान कोविड संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी आ रही है। अभी देश में कोविड संक्रमण के मामले 23913 ही हैं और हर रोज की संक्रमण दर भी घटकर 0.28 प्रतिशत रह गयी है। केन्द्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास से 181.56 करोड़ वैक्सीन लगायी गयी हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 24 महीनों में महामारी से निपटने के लिए निदान, निगरानी, कांटेक्ट ट्रेसिंग, उपचार, टीकाकरण, अस्पतालों की सुविधा तथा क्षमता बढाये जाने के साथ साथ लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार के प्रति जागरूक बनाया गया है। इसके अलावा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने महामारी से निपटने के लिए अपने स्तर पर निर्धारित योजनाएं भी बनायी हैं।श्री भल्ला ने कहा कि स्थिति में सुधार और महामारी से निपटने की सरकार की तैयारियों के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अब कोविड पर अंकुश लगाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए गृह मंत्रालय के इस संबंध में गत 25 फरवरी को जारी आदेश के बाद अब इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा। हालांकि हालाकि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मास्क के इस्तेमाल और स्वच्छता से संबंधित परामर्शों पर अमल करना जरूरी होगा।

उन्होंने कहा कि इस महामारी की प्रकृति को देखते हुए स्थिति पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है । स्थिति की निगरानी से यदि पता चलता है कि किसी जगह पर संक्रमण के मामले बढ रहे हैं तो राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर तुरंत सक्रिय होकर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श के अनुसार कदम उठा सकते हैंं।श्री भल्ला ने राज्य सरकारों को भी सलाह दी है कि वे कोविड से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश और दिशा निर्देश जारी न करने पर समुचित विचार करें। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड से निपटने के उपायों, टीकाकरण, कोविड उपयुक्त व्यवहार और अन्य पहलूओं के बारे में समय समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया और परामर्श का अनुसरण जारी रखें।

उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में कोविड का प्रकोप शुरू होने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर गृह मंत्रालय की ओर से देश में कोविड से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 24 मार्च 2020 के बाद से समय समय पर स्थिति के अनुसार आदेश और दिशा निर्देश जारी किये जा रहे थे।

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