1 मई से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
केंद्र ने जारी किया आदेश, स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को लिखा पत्र
नई दिल्ली । कोरोना संक्रमण को मुहतोड़ जवाब देने के लिए 1 मई से केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू करने जा रही है। इस चरण में 18 साल से अधिक के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के योग्य होंगे। अब इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इसके संबंध में जानकारी दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए कोविन वेब पोर्टल (CoWin) पर पंजीकरण कराना और टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत में टीकाकरण केन्द्र पर पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि हालांकि 45 से अधिक आयु के लोग टीकाकरण केन्द्र पर पंजीकरण कराकर टीका लगवा सकते हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक भारी वृद्धि होने के मद्देजनजर 18 वर्ष के अधिक आयु के सभी लोगों को एक मई से टीका लगाने का निर्णय लिया गया है।
एक अधिकारी ने कहा, `सभी को टीके लगाने की शुरुआत होने के बाद टीकों की मांग में वृद्धि होने का अनुमान है। भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 18 से 45 साल की आयु के लोगों के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराना और टीका लगवाने के लिये समय लेना अनिवार्य किया गया है। प्रारंभ में टीकाकरण केन्द्रों पर पंजीकरण कराने की अनुमति इसलिए नहीं होगी ताकि गहमागहमी न हो।`
टीका लगवाने के इच्छुक 18 से 45 साल की आयु के लोगों के लिए 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतू ऐप पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीकाकरण की प्रक्रिया और टीका लगवाने के लिए पेश किए जाने वाले दस्तावेज वही रहेंगे।
फिलहाल निजी कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र सरकार से टीकों की खुराकें लेकर 250 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से लोगों को दे रहे हैं। एक मई से यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी और निजी अस्पतालों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराकें खरीदनी होंगी। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति के अनुसार सरकारी टीकाकरण केन्द्रों में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों और 45 साल से अधिक आयु के लोगों को केन्द्र सरकार की ओर से निशुल्क टीके लगाए जाते रहेंगे।
टीका निर्माताओं को एक मई से पहले खुले बाजार में राज्य सरकरों के लिये उपलब्ध टीकों की आपूर्ति के लिए 50 प्रतिशत दाम की पहले ही घोषणा करनी होगी। इसी दाम के आधार पर निजी अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माताओं से टीके खरीद सकेंगे।