
वाराणसी। अपर जिला जज पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने कोलगेट कंपनी के कैशियर की हत्या के मामले में चमाव, शिवपुर निवासी अभियुक्त गौतम कुमार गौड़ को दोषी पाने पर आजीवन कारावास व 54 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ओंकार नाथ तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोलगेट कंपनी के मैनेजर राकेश चौबे ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि रोज की तरह 27 जून 2017 को वह होटल प्लाजा इन के बगल में स्थित कोलगेट कंपनी के ऑफिस का मुख्य गेट बंद कर घर चला गया था। इस दौरान मुख्य द्वार पर चौकीदार गंगाराम यादव बगल के कमरे में रहकर गोदाम की देखभाल करता था और मकान के दूसरे तल पर कैशियर अशोक गुप्ता कैशियर का काम देखते थे और रात में यही पसर सोते थे।
इस बीच रात करीब 2:45 बजे चौकीदार के सामने रहने वाले छेदी नामक व्यक्ति ने मोबाइल से सूचना दिया कि मुख्य गेट के तीनों ताला गायब हैं और गेट खुला हैं। इस पर उसने तत्काल अपने मालिक कमल अरोड़ा को जानकारी देने के साथ ही पुलिस को सूचना दी और मौके पहुंचा।
थोड़ी देर बेस्ड पुलिस के पहुंचने पर जब सभी लोग अंदर गए तो देखा कि ऊपर के कमरे में अशोक गुप्ता का खून से लथपत शव पड़ा है और किसी नुकीली चीज से गोदकर उनकी हत्या कर दी गयी है। साथ ही कमरे में रखी अलमारी खुली है और उसमें रखा कैश गायब है। इस मामले में विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।



