
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश ( एससी/एसटी ) रश्मि नंदा की अदालत ने 24 साल बाद ट्रक ड्राइवर के हत्या के मामले नौ आरोपी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने रसूलपुर कैंट निवासीगण प्रधान राजकुमार, मुन्ना लाल, रूप नारायण, राम केवल, राजू, हौसला, दिलीप कुमार जयदेव व लालबहादुर को दोष मुक्त कर दिया।
कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार पाजी, मनोज तिवारी, लालचंद वर्मा,नवीन पांडेय, वीरेंद्र पटेल ने पक्ष रखा।अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 अप्रैल 1998 को शाम को रसूलपुर क्षेत्र में ट्रक चालक रूप चंद्र को गांव में पीट कर हत्या कर दी थी। हुआ ये था कि ट्रक बैक करने के दौरान एक बच्चा दब गया था।



