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चारा घोटाला-कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव समेत 75 दोषी

रांची सीबीआई कोर्ट का फैसला

रांची । चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि ने मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 75 आरोपितों को दोषी करार दिया है। इसमें 34 दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई। शेष 41 दोषियों की सजा के बिंदु पर 21 फरवरी से सुनवाई होगी, जिसमें लालू यादव भी शामिल हैं। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में 24 आरोपितों को बरी कर दिया है।

चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले (आरसी 47ए/96) में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 99 आरोपितों के सजा के बिंदु पर सुनवाई की। इसमें 34 आरोपितों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई। इसमें दो राजनीतिज्ञ, दो पशुपालन अधिकारी, 11 पशुपालन पदाधिकारी तथा 19 आपूर्तिकर्ताओं को तीन – तीन साल की सजा सुनाई गई है। जिन लोगों को सजा सुनाई गई, उनमें राजनीतिज्ञ ध्रुव भगत को तीन साल और जगदीश शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई गई है।

शेष 41 दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 फरवरी से शुरू होगी। इसमें 10-10 लोगों को सजा सुनाई जाएगी। इसमें लालू प्रसाद भी शामिल हैं। लालू तथा आरके राणा ने बीमारी का हवाला देते हुए वकील के माध्यम से कोर्ट में रिम्स में इलाज के लिए आवेदन दिया। इस मामले में कोर्ट ने 24 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बरी हुए आरोपितों में राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, एनुल हक़, सनाउल हक़, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल सिन्हा, कुमारी अनिता प्रसाद, रमावतार शर्मा, चंचल सिन्हा, रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, प्रान्ति सिंह और मधु मेहता शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि 950 करोड़ के चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई है। इसी मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज फैसला सुनाया।(हि.स.)

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