वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) एनबी यादव की अदालत ने सास की गला रेतकर हत्या करने के मामले में कुरौना (जंसा) निवासी अभियुक्ता बहू पूजा मिश्रा व उसके प्रेमी ढेलवरिया (चौकाघाट) निवासी अभियुक्त अर्जुन सोनकर को दोषी पाने पर उम्रकैद व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत में अभियोजन के एडीजीसी मुनीब सिंह चौहान के अनुसार कुरौना (जंसा) निवासी वादी रविन्द्र कुमार मिश्रा ने जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 16 नवंबर 2016 को रात्रि साढ़े 8 बजे वह और उसके पिता महमूरगंज से ड्यूटी करके घर पहुंचे तो उसकी पत्नी पूजा मिश्रा ने दरवाजा खोला और अपने दो माह के बच्चे को पिताजी को दे दिया। जब वादी ने मां के बारे में पूछा तो बताया कि नजर उयरवाने के लिए घर से बाहर गयी है। इस बीच सीढ़ी पर किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी तो वह लोग जब ऊपर गए तो देखा कि उसकी मां खून से लथपथ पड़ी है और उनकी गर्दन व कलाई धारदार हथियार से कटा हुआ है। पास में ही सब्जी काटने वाला पहसुल पड़ा था, जिस पर खून लगा था। इस बीच दरवाजे के पीछे छिपा एक लड़का वहां से निकलकर भागने लगा, जिसका नाम अर्जुन सोनकर है। उसका मेरी पत्नी से काफी दिनों से अवैध संबंध चल रहा था। जिसका मेरी मां व पिता जी हमेशा विरोध विरोध करते हुए मेरी पत्नी पूजा को समझाते थे। मां को उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते मे मृत्यु हो गयी।
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