Crime

दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मार डाला

वाराणसी। अपर जिला जज (द्वादश) बाबूराम की अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले में आरोपित पति देवा उर्फ दरोगा, ससुर जयप्रकाश व सास उर्मिला देवी को दोषी पाने पर दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। वहीं आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने तीन आरोपितों संजय, सिपाही व किशन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी रूप नारायण प्रजापति ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार लोहता थाना क्षेत्र के छितौनी गांव निवासी वादी मदन लाल कन्नौजिया ने 15 नवंबर 2015 को फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि उसके बहन की शादी 27 मई 2013 को फूलपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव निवासी देवा उर्फ दरोगा के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति देवा उर्फ दरोगा, ससुर जयप्रकाश व सास उर्मिला देवी, देवर संजय, सिपाही व किशन ने मिलकर दहेज़ में 25 हजार रुपए व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मारने पीटने व प्रताड़ित करने लगे। विरोध करने पर उन लोगो ने 15 नवंबर 2015 को मिट्टी का तेल छिड़क कर उसकी पुत्री को जलाकर मार डाला।

VARANASI TRAVEL
SHREYAN FIRE TRAINING INSTITUTE VARANASI

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: