
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को निकाय चुनाव के लिये नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की है।नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में दोनों अधिनियमों में संशोधन की सिफारिश की गयी है।
सरकार ने पिछले साल चार दिसंबर को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की घोषणा की थी जिसमें ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए थे। हालांकि, कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और अदालत के निर्देश पर ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया गया था जिसने नौ मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस बीच राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के कुछ बिंदुओं को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया।(वार्ता)



