मल्हनी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में वोट डालने का काम शुरू
पोस्टल बैलट के जरिए मताधिकार का प्रयोग करवाने पोलिंग पार्टियां पहुंची तीन श्रेणियों के मतदाताओं के घर
जौनपुर। जिले की मल्हनी सीट पर विधानसभा उपचुनाव की जारी प्रक्रिया के तहत आगामी 3 नवंबर को क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया के प्रथम चरण के तौर पर आज बुधवार को मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तरह से मतदान करने की सुविधा कुल 166 मतदाताओं को मिली है। पोलिंग पार्टियां इनके घरों पर जाकर मतपत्रों पर इनके मताधिकार का प्रयोग करवा रही हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार आज पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट के माध्यम से दो दिन मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने यह प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 26 से 30 अक्टूबर तक की अवधि निर्धारित की थी। मल्हनी विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त किए गए 22 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ही पीठासीन अधिकारी के तौर पर पोलिंग पार्टी के साथ पोस्टल बैलट के जरिए मतदान करवा रहे हैं। पोलिंग पार्टियां संबंधित मतदाताओं के आवास पर जाकर मतपत्र के लिए आवश्यक प्रपत्र देकर मत प्रयोग कराके सील बंद मतपत्र बैलट बॉक्स में कलेक्ट कर रही हैं।
अस्सी वर्ष की उम्र पार कर चुके, दिव्यांग और कोविड -19 से संक्रमित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा प्रदान करते हुए उसकी व्यवस्था की गयी है। रिटर्निंग ऑफिसर नीतीश कुमार सिंह ने बताया है कि मल्हनी उपचुनाव हेतु तीनों श्रेणियों के कुल 166 मतदाताओं द्वारा मतदान हेतु पोस्टल बैलट की मांग की गई थी। पोस्टल बैलेट से मतदान कराए जाने हेतु गठित मतदान टोलियां 28 से 29 अक्टूबर 2020 तक मतदाताओं से संपर्क करेंगी। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी के निर्देश पर 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, दिव्यांगों और कोराना संक्रमित या प्रभावित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिए आवेदन लिए जा चुके थे। इसके लिए नियमानुसार विहित प्रपत्र 12 डी में आवेदन फॉर्म लिया गया है।
पोलिंग पार्टी में सेक्टर मजिस्ट्रेट, बूथ स्तर के अधिकारी, मतदान अधिकारी के साथ एक स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। निर्वाचक की पहचान तथा निर्वाचक घोषणा पत्र (13 क) को अभिप्रमाणित करने का दायित्व मतदान अधिकारी का होगा। हरेक परिस्थिति में मत की गोपनीयता रखने की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। मतदान की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराने के निर्देश हैं।