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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने देशभर में किराये पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए ‘मॉडल टेनेंसी एक्ट’ को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने से मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जा सकेगा।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में लिया फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेंसी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दी है। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें।

बेघर होने की समस्या का निकलेगा हल
इससे देशभर में किराये पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। ‘मॉडल टेनेंसी एक्ट’ का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। मॉडल टेनेंसी एक्ट से मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा।

किराये पर चढ़ाने के लिये खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा
मॉडल टेनेंसी एक्ट से किराये पर चढ़ाने के लिये खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा। आशा की जाती है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके।

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