वाराणसी। सोना तस्करी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर ने करीब दस किलो सोना तस्करी में दोषी पाते हुए मिजोरम के आइजोल निवासी एंघरुइया व लालेंगकिमा को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। उन दोनों पर 50 ,50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा उन्हें भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक उदय बहादुर सिंह ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारी की टीम ने 30 जनवरी 2018 को पीडीडीयू नगर स्टेशन पर छापेमारी के दौरान मिजोरम के उक्त दोनों निवासियों को पकड़ा था। उनके जूते की सोल व बैग से लगभग दस किलो विदेशी सोना बरामद किया गया था। इस फैसले से अभियुक्तों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।


