योजना के तहत दो लाख एमएसएमई उद्यमों को 20,000 करोड़ रुपये का गारंटी कवर प्राप्त होगा
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने संकटग्रस्त एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए एक और वित्त-पोषण योजना शुरू की ,यह उन एमएसएमई उद्यमों के प्रमोटर के लिए एक उप-ऋण सुविधा है जो संचालित किये जा रहे हैं लेकिन संकट में हैं या एनपीए हैं
नई दिल्ली । केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएसडी) लॉन्च की, जिसे “एमएसएमई के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड-उप-ऋण”भी कहा जाता है। योजना के अनुसार, उन प्रमोटर को 20,000 करोड़ रुपये का गारंटी कवर उपलब्ध कराया जायेगा, जो इक्विटी के रूप में अपने संकटग्रस्त एमएसएमई में आगे निवेश करने के लिए बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं। यह महसूस किया जा रहा था कि संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी चुनौती कर्ज या इक्विटी के रूप में पूंजी प्राप्त करना है। इसलिए, 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्री ने उन एमएसएमई के प्रमोटर के लिए उप-ऋण योजना की घोषणा की, जो चालू हालत में हैं लेकिन संकटग्रस्त हैं। सीसीईए की मंजूरी और वित्त मंत्रालय, सिडबी और आरबीआई के साथ परामर्श सहित अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, श्री गडकरी द्वारा यह योजना औपचारिक रूप से आज नागपुर से शुरू की गई।
इस योजना की मुख्य बातें हैं:
- यह योजना एमएसएमई के उन प्रमोटर को समर्थन देने का प्रयास करती है, जो चालू हालत में हैं और संकटग्रस्त हैं तथा 30 अप्रैल, 2020 तक एनपीए हो गए हैं;
- एमएसएमई के प्रमोटर को उनकी हिस्सेदारी (इक्विटी व ऋण मिलाकर) के 15% के बराबर या 75 लाख रुपये, जो भी कम हो, का क्रेडिट दिया जाएगा;
- बदले में प्रमोटर इस राशि को एमएसएमई इकाई में इक्विटी के रूप में निवेश करेगा और इस तरह नकदी (तरलता) बढ़ाएगा और ऋण-इक्विटी अनुपात को बनाए रखेगा;
- इस उप-ऋण के लिए 90% गारंटी कवरेज, योजना के तहत दी जाएगी और 10% संबंधित प्रमोटर द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी;
- मूलधन के भुगतान पर 7 वर्ष की मोहलत मिलेगी जबकि पुनर्भुगतान के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी।
यह उम्मीद की जाती है कि यह योजना लगभग 2 लाख एमएसएमईको आवश्यक सहायता प्रदान करेगी और इससे एमएसएमई क्षेत्र में और इस क्षेत्र के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। यह योजना उन लाखों लोगों की आजीविका और नौकरियों की रक्षा करने में भी मदद करेगी, जो इन पर निर्भर हैं। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले एमएसएमई प्रमोटर योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से संपर्क कर सकते हैं। एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से योजना का संचालन किया जाएगा। विभिन्न प्रश्नों के संभावित उत्तरों के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश आज जारी किए गए हैं। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने मंत्रालय की इस अभिनव योजना का समर्थन करने के लिए व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों और आरबीआई के गवर्नर को भी धन्यवाद दिया।