देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिये हैं।जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने गुरूवार को बताया कि स्कूली छात्रों को नशे की लत से दूर रखने के लिये शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट तंबाकू और अन्य मादक पदार्थो की दुकाने हटायी जायेंगी।
जिले में नशे के प्रमुख हॉटस्पॉट को चिन्हित किया जायेगा। एनएसएस, नेहरू युवा केन्द्र, एनसीसी एवं स्काउट गाइड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। नशे के अभ्यस्त व्यक्तियों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए ग्राम प्रधानों का भी सहयोग लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने अवैध रूप से संचालित हुक्का बार के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।(वार्ता)



