जयपुर : पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान से वैध पासपोर्ट एवं वीजा पर भारत आए पाक जासूस और उसके दो सहयोगी पाकिस्तानी नागरिकों को जैसलमेर में भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भिजवाने के मामले में सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर प्रथम की अदालत ने इस मामले के आरोपी एवं पाकिस्तानी नागरिक नंदलाल उर्फ नंदू महाराज, गौरी शंकर एवं प्रेम चंद को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। इनमें अभियुक्त नंदलाल को विदेशी अधिनियम की धाराओं में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष के कठोर कारावास एवं अभियुक्त गौरीशंकर एवं प्रेमचंद को धारा 10 में दोषी पाए जाने पर एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस एस सेंगाथिर ने बताया कि पाकिस्तान के सांगड जिले में खिंपरो निवासी नंदलाल उर्फ नंदू महाराज वैध पासपोर्ट एवं वीजा पर जोधपुर आया था। आईएसआई के इशारे पर जैसलमेर पहुंच भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं एकत्रित कर पाकिस्तान भिजवा रहा था।(वार्ता)