दुष्कर्मी को सात साल की सजा
वाराणसी। शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने अभियुक्त अश्वनी उर्फ टिंकू को दंडित किया।अदालत ने उसे सात साल के सश्रम कारावास तथा 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को सात माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव ने की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त अश्विनी बड़ागांव थाना क्षेत्र में स्थित एक इंटर की नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई दफा दुष्कर्म किया। छात्रा 15 अगस्त 2015 को कालेज से घर जा रही थी कि रास्ते में शादी का लालच देकर अश्विनी उसे अपने घर ले गया। छात्रा ने उसके मां-बाप से जब अपनी आपबीती बतायी तो उसके घरवालों ने अश्विनी के बजाए छात्रा को दोष देने लगे। छात्रा ने फिर अपने परिजनों को सारी बातें बतायी। छात्रा के घरवालों ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।