
नयी दिल्ली। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख अब बस एक दिन दूर है। सोमवार यानी 15 सितंबर आखिरी दिन है जब करदाता बिना जुर्माना दिए अपना रिटर्न भर सकते हैं। आयकर विभाग ने रविवार को सभी करदाताओं से अपील की कि वे अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें और आज ही ITR फाइल कर दें, ताकि सर्वर हैंग या प्रक्रिया धीमी होने जैसी परेशानियों से बचा जा सके।
विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से साफ किया कि अक्सर अंतिम दिन लाखों लोग एक साथ लॉगइन करते हैं, जिससे तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में यदि कोई करदाता समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसे देर से दाखिल करने पर जुर्माना देना होगा।
नियमों के मुताबिक, पांच लाख रुपये तक की कुल आय वालों को 1,000 रुपये और पांच लाख से अधिक आय वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। विभाग ने यह भी बताया कि अब तक **6 करोड़ से अधिक करदाताओं ने ITR फाइल कर दिया है**, जबकि पिछले आकलन वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ लोगों ने रिटर्न दाखिल किया था।
कर विभाग ने करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आखिरी दिन का इंतजार करने से बेहतर है कि आज ही प्रक्रिया पूरी कर दी जाए।
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