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बच्ची को मिला न्याय : रेप फिर हत्या करने वाले को सजा-ए-मौत…

बुलंदशहर । उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक 8 साल की बच्ची को 140 दिन में ही न्याय मिल गया। बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या करने के मामले में दोषी साबित हुए हरेंद्र को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

दरअसल, अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 25 फरवरी को अपनी दो बेटियों के साथ एक दंपति खेत में काम कर रहा था, तभी 8 साल की मासूम बच्ची ट्यूबवेल की तरफ पानी पीने चली गई। यहीं 28 साल के युवक हरेंद्र ने मासूम बच्ची को बुरी नियत से पकड़ लिया और अपने घर ले जाकर बच्ची के साथ हैवानियत की।

इतना ही नहीं हरेंद्र ने मासूम बच्ची से रेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और अपने ही घर के आंगन में गड्ढा खोद शव को दफन कर दिया और फरार हो गया था। 28 फरवरी को बच्चे के पिता ने हरेंद्र पर शक जाहिर करते हुए केस दर्ज कराया। इस घटना की तफ्तीश डिबाई क्षेत्र की डिप्टी एसपी वंदना शर्मा को दी गई।

इसके बाद 2 मार्च को हरेंद्र के घर की तलाशी ली गयी तो बाथरूम के पास कमजोर मिट्टी मिली। मिट्टी ताजी थी. पुलिस ने इसी शक के आधार पर खुदाई कराई तो बच्ची का शव बरामद हो गया। इसी दौरान हरेंद्र के बिस्तर पर बच्ची के सिर का बाल और उसका लॉकेट मिला। फिर दिल्ली में छिपे हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके गले पर नाखून के निशान थे।

हरेंद्र के गले पर लगे नाखून के निशान की जब डीएनए जांच कराई गई तो वह बच्ची के ही निकले। पुलिस ने 10 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी. विशेष पॉक्सो कोर्ट की जस्टिस पल्लवी अग्रवाल ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और बयानों के आधार पर हरेंद्र को मासूम की रेप के बाद हत्या और साक्ष्य छिपाने आदि का दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना मुकर्रर किया।

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