
जिलाधिकारी ने अनलाँक 2 में खुलने वाली स्थलो के लिए जारी की गाइडलाइन
देवरिया । जिलाधिकारी देवरिया अमित किशोर ने कोविड 19 के तहत अनलाँक 2 मे 8 जून 2020 से खुलने वाले धार्मिक स्थल, कार्यालय, माँल, होटल व रेस्टोरेंट, के लिए गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किए जाने की अपील की है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु रोकथाम के उपायो व सावधानियो को अपना कर बचाव करने की अपेक्षा की है। सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से किये जाने की अपील किया है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गंभीर व अधिक बिमारियो से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ, 10 वर्ष आयु तक के बच्चे को सलाह है की जब तक आवश्यक्ता ना हो अपने घरो से बाहर नही निकले। जिलाधिकारी ने कहा की ऐ सभी व्यवस्थाएं कंटेनमेंट जोन मे नही लागू होगी। सभी प्रकार की दुकाने पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही खुलती रहेगी। सार्वजनिक स्थानो पर थूकना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी अमित किशोर ने गाइडलाइन का पालन किए जाने की जनता से अपील की एवं कोरोना वायरस से बचने हेतु जरूरी सावधानियो को अपनाए जाने की अपील की है।



