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अदालत ने अरुण गवली को दी पैरोल

नागपुर । बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने जेल में सजा काट रहे गैंगस्टर अरुण गवली को 2008 के हत्या के एक मामले में पैरोल दे दी। सजा मिलने से पहले गवली ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया था। वह नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उसके वकील राजेंद्र डागा ने बताया कि गवली ने इस आधार पर पैरोल की मांग की थी कि वह अपनी पत्नी की देखभाल करना चाहता है क्योंकि उनका ऑपरेशन होने वाला है।

न्यायमूर्ति सुनील सुक्रे और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने गवली को ‘योग्यता और नियम’ के अनुसार पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया। राज्य पुलिस ने गवली की याचिका का यह करते हुए विरोध किया था कि उसे रिहा किये जाने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। गवली के वकील ने बताया कि अदालत ने हालांकि इस बात को संज्ञान में लिया कि गैंगस्टर को पहले भी छोड़ा गया है और कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई परेशानी नहीं हुई।

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