वराणसी। मृतक आश्रित कोटे से पीएसी में नियुक्त आरक्षी बेटे ने वास्तविक तथ्यों को छुपा कर पुलिस उप निरीक्षक के पद की भर्ती प्रकिया को पूर्ण कर लिया। गलत तथ्यों का खुलासा होने व नियमविरुद्ध नियुक्ति लेने के मामले को विभाग ने गम्भीरता से लिया है। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मार्तंड प्रताप सिंह ने मृतक आश्रित कोटे का लाभ लेने वाले आरोपी के खिलाफ कैन्ट में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। बताया गया कि सहरोजा ( पूरब टोला ) बलिया निवासी सहजानन्द यादव की मृत्यु के बाद उनके बेटे चन्द्र प्रताप यादव ने मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अंतर्गत पीएसी में आरक्षी के पद पर नियुक्ति पाई थी।
नौकरी में रहते हुए चन्द्र प्रताप ने उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए 14 जून 2018 को वाराणसी में जो हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र भरा उसमें राज्य व केंद्र सरकार में नियुक्ति से पूर्व कहींं सेवायोजित होने की जानकारी वाले कॉलम में गलत जानकारी भरकर नियुक्ति का लाभ प्राप्त कर नियमावली का खुला उल्लंघन किया। जानबूझ कर तथ्यों को छुपा कर विभाग को गुमराह करते हुए उप निरीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था। इस बात की तस्दीक होने पर अब उसपर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही।


