
वाराणसी। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने हुकुलगंज निवासी मंगल सोनकर को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई साथ ही 21 हजार रुपया जुर्माना। वहीं दूसरी तरफ पांडेयपुर निवासी सुलाब शर्मा को दोषी पाने पर सात वर्ष की कठोर कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों से वसूल किये गये अर्थदण्ड में से 16 हजार रुपये पीड़िता को दिये जाने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल के मुताबिक वादी ने 15 जुलाई 2013 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को 13 जुलाई 2013 को पंचकोशी सारनाथ निवासी मंगल सोनकर अपने दो साथियों के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुत्री की काफी तलाश की गई लेकिन उसका कही पता नहीं चला। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त मंगल सोनकर व उसके साथी सुलाब शर्मा को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। अदालत ने विचारण के बधाई दोषी पाया और सजा सुना दी।



