दहेज़ हत्या में पति समेत चार को दस वर्ष की कैद
वाराणसी। दहेज़ के लिए विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में अदालत ने पति समेत चार अभियुक्तों को दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद खालिसपुर सारनाथ निवासी अभियुक्त पति हरिशंकर गुप्ता, जेठ रविशंकर गुप्ता, जेठानी आरती देवी व नन्द कमल देवी को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रवण कुमार यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कुछमन, अलीनगर, चंदौली निवासी लालमन प्रसाद ने सारनाथ थाने में 3 सितंबर 2013 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 27 मई 2010 को उसने अपनी पुत्री पिंकी का विवाह सलारपुर, सारनाथ निवासी हरिशंकर गुप्ता के साथ किया था। शादी के कुछ दिनों बाद दहेज़ में एक लाख रुपये नगद, सिकडी, अंगूठी व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पति हरिशंकर गुप्ता, जेठ रविशंकर गुप्ता, जेठानी आरती देवी व नन्द कमल देवी आये दिन मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे।
इस बीच 30 अगस्त 2013 को जेठ ने रात 2 बजे फोन कर पुत्री के बीमार होने की सूचना दी तो वह अगले दिन पुत्री के घर गया। जहां पता चला कि वह अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल जाने पर पुत्री ने बताया कि दहेज़ के लिए सभी अभियुक्तों ने मिलकर उसे जला दिया है और किसी को भी कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दिये हैं। पूछताछ करने पर वह लोग उसे भी गाली दिये। इलाज़ के दौरान उसकी पुत्री की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। अदालत में विचारण के दौरान कुल 8 गवाहो को पेश किया गया।