नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष की कैद
जौनपुर : उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में आठ साल पहले शौच के लिए अरहर के खेत में गई नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषी पाये जाने 10 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार जिले में गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र की निवासी वादिनी ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि वह 16 वर्ष की है और कक्षा 9 में पढ़ती है। 26 फरवरी 2015 को दिन में वह घर से कुछ दूर अरहर के खेत में शौच के लिए गई थी। उसी समय गांव का सलमान कुरैशी व उसके दो अन्य साथी खेत में घुस गए और जबरदस्ती पकड़कर अरहर के खेत में उसके साथ बलात्कार किए। जिससे वह बेहोश हो गई।
शाम चार बजे करीब कराहने की आवाज सुनकर बगल के खेत की औरत उसकी मां को बुलाकर लाई तब उसे जौनपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, किन्तु डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीएचयू रेफर कर दिया, लेकिन गरीबी की वजह से उसे बीएचयू नहीं ले जाया गया और जौनपुर में ही एक निजी चिकित्सालय में इलाज कराया गया। आराम होने पर पीड़िता ने 3 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज करवाया।(वार्ता)