सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश-प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों में भेजें घर
लॉकडाउन उल्लंघन के केस लिए जाएं वापस
नई दिल्ली। लॉकडाउन की वजह से देशभर के विभिन्न राज्यों में जहां-तहां फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के भीतर वापस उनके घरों को भेजा जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जिन मजदूरों पर कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सभी मामले वापस लिए जाएं। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करने को कहा है। कोर्ट ने सरकारों से मजदूरों को स्किल मैपिंग करके रोजगार के मुद्दे पर भी राहत देने को कहा है।



