
नगर में धारा 144 लागू- गंगा पार हेतु नाव का संचालन सूर्यास्त से पूर्व तक ही होगा -डीएम
नव वर्ष पर बिना अनुमति आयोजन करने पर 20 हजार का जुर्माना, 6 माह की कैद का प्रावधान
वाराणसी। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद वाराणसी में नव वर्ष को दृष्टिगत रखते हुये आमजन एवं पर्यटको तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 31 दिसम्बर, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 को गंगा नदी में नौका विहार के सम्बन्ध में कतिपय प्रतिबन्ध जन सुरक्षा के साथ ही कानून एवं शांति व्यवस्था हित में लगाया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद में धारा 144 लागू करते हुए उक्त दोनों तिथियों के लिये गंगा नदी में नौका विहार के लिये अन्तिम समय रात्रि 08-00 बजे तक निर्धारित की है, इसके उपरान्त कोई भी नौका गंगा नदी में नही संचालित किया जायेगी। गंगा नदी के विभिन्न घाटों से गंगा उस पार रेत पर जाने वाली नौका केवल सायं 04 बजे तक संचालित की जायेगी।
इसके उपरान्त कोई भी नौका गंगा उस पार रेत पर नही जायेगी। सायं 4:30 बजे के उपरांत कोई व्यक्ति या नौका गंगा पार रेत पर नहीं रूकेंगे। बोट पर किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन नही किया जायेगा। नदी पार रेत पर तथा किसी भी नाव पर शराब का सेवन प्रतिबंधित है। उपरोक्त दोनों तिथियों के अलावा पूरी शीत ऋतु हेतु 28 फरवरी, 2021 तक गंगा नदी पार रेत पर कोई व्यक्ति या नौका सायं 4:30 बजे के उपरान्त नहीं रूकेगा। गंगा पार हेतु नाव का संचालन केवल सूर्यास्त से पूर्व 4:30 बजे तक ही किया जाएगा। गंगा पार रेत पर शराब का सेवन तथा नावों पर शराब का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह आदेश जनपद-वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 के अलावा 28 फरवरी, 2021 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
20 हजार का जुर्माना, 6 माह की कैद का प्रावधान
वाराणसी। पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी में 31 दिसंबर और एक जनवरी को नए साल के मद्देनजर होने वाले कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर वाणिज्य कर विभाग ने सशर्त अनुमति देने का फैसला लिया है। शर्तों के अनुसार लोगों को आयोजन की अनुमति हर हाल में लेनी होगी ,अन्यथा जुर्माना संग सजा का प्रावधान भी किया गया है। बताया गया कि मैरेज लॉन, होटल,सभागार आदि जगहों पर आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।आयोजन के साथ ही जीएसटी का भी भुगतान करना पड़ेगा।
वाणिज्य कर अधिकारी (मनोरंजन कर) की ओर से जारी आदेश के तहत नव वर्ष की पूर्व संध्या 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2021 को शहर के तमाम होटल, लॉन आदि जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाने की सूचना मिली हैं। बिना जिलाधिकारी के पूर्व अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है तो उसे नियमानुसार 20हजार रुपये आर्थिक दंड अथवा छह माह की सजा या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। जिसको आयोजन करना है वह अनुमति अवश्य ले लें



