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बिरला चौराहे पर गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में रूपेश तिवारी की जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी। सत्र न्यायाधीश यूसी शर्मा की अदालत ने बीएचयू के एमसीए के छात्र गौरव की बिरला चौराहे पर गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में आपराधिक साजिश के आरोपी टीकमगढ़ निवासी रूपेश तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी,जमानत का विरोध डीजीसी प्रभारी मुन्नालाल यादव व वरुण प्रताप सिंह ने की। घटना की प्राथमिकी दो अप्रैल 2019 को मृतक के पिता राकेश ने दर्ज कराई थी कि पुरानीरंजिश को लेकर दो अपाचे पर सवार युवकों ने गोली मार दी थी अस्पताल में गौरव की मौत हो गई तो।

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