Crime

अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में अन्य आरोपियों को नियमित जमानत

वाराणसी।  प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की कोर्ट ने   अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल के मामले में नवसंघ अध्यक्ष असित कुमार दास, अमर बोस व पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय  की  नियमित जमानत अर्जी मंजूर कर ली।  इसके पहले तीनो ने कोर्ट के आदेशानुसार सोमवार को हाजिर हुए थे। इस मामले में इसके पूर्व शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, महंत संतोष दास व महंत बालक दास को जमानत मिल चुकी है। अदालत में अधिवक्ता अनुज यादव  ने पक्ष रखा।

गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर अड़े लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था। इसके खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन के टाउनहाल से गोदौलिया तक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी। जिसमें शामिल कुछ उपद्रवियों ने पहले पुलिस बूथ फिर एक सरकारी जीप में आग लगा दी। इस आग ने समीप में स्थित तांगा स्टैंड को भी अपनी चपेट में ले लिया था। इसमें एक मजिस्ट्रेट की जीप, फायर ब्रिगेड गाड़ी व पुलिस की वैन और लगभग 24 बाइक आग के हवाले कर दी गईं थी।

इस घटना में दशाश्वमेध थाने में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास, पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय राय, पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्बल और असित दास समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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