
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश ( आवश्यक वस्तु अधिनियम ) प्रमोद कुमार की अदालत में मंगलवार को अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में आरोपित महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा एवं महंत बालक दास की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनो पक्षों के सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।
एडीजीसी कैलाश नाथ के अनुसार सात साल पहले अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान गोदौलिया पर आगजनी और पथराव हुआ था। इस मामले सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दी थी। बालक दास और संतोष दास समेत कई लोगो के खिलाफ वारंट से लेकर कुर्की तक के आदेश हो चुकी। इसकी जानकारी होने पर दोनों आरोपितों ने 28 अक्टूबर को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था जिसपर सुनवाई हुई।



