वाराणसी : उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ का आदेश दिया और साथ ही इसकी रिपोर्ट चार अगस्त तक सौंपने के आदेश दिये।जिला अदालत के न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेशा ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया।विशेष सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा कि अदालत ने एएसआई को वज़ूखाना को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है, जिसे पिछले साल वहां एक शिवलिंग जैसी संरचना पाए जाने के बाद सील कर दिया गया था।
अदालत ने आदेश दिया कि रिपोर्ट चार अगस्त तक सौंपे और उसी दिन आगे की कार्यवाही के लिए रखी जाएगी।परिसर के वैज्ञानिक और पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए आवेदन की अनुमति देते हुए, अदालत ने आदेश दिया, “ एएसआई के निदेशक को उच्चतम न्यायालय द्वारा सील किए गए क्षेत्रों को छोड़कर मामले में निपटान भूखंड संख्या 9130 पर मौजूद संपत्ति पर वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण या उत्खनन करने का निर्देश दिया जाता है।”उन्होने बताया कि एएसआई के निदेशक को ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वेक्षण, उत्खनन, डेटिंग पद्धति और वर्तमान संरचना की अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसका निर्माण हिंदू मंदिर की पूर्व-मौजूदा संरचना के ऊपर किया गया है।
अदालत ने एएसआई निदेशक को वादी, प्रतिवादी और उनके संबंधित वकीलों को शामिल करने के बाद इस आवेदन में दिए गए कथन के परिपेक्ष्य में वैज्ञानिक जांच करने और इस अदालत को रिपोर्ट सौंपने और संपूर्ण सर्वेक्षण कार्यवाही की तस्वीर और वीडियोग्राफी करने का भी निर्देश दिया जिसमें कहा गया है, ‘एएसआई के निदेशक को वैज्ञानिक तरीकों से इमारत की पश्चिमी दीवार की उम्र और निर्माण की प्रकृति की जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्हें इमारत के तीन गुंबदों के ठीक नीचे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वेक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करने का भी निर्देश दिया गया है।’अदालत ने कहा, “ एएसआई के निदेशक को इमारत की पश्चिमी दीवार के नीचे जीपीआर सर्वेक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। उन्हें सभी तहखानों की जमीन के नीचे जीपीआर सर्वेक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करने का भी निर्देश दिया जाता है।
”अदालत ने एएसआई निदेशक को इमारत में पाए गए सभी कलाकृतियों की एक सूची तैयार करने और उनकी सामग्री को निर्दिष्ट करने और वैज्ञानिक जांच करने और ऐसी कलाकृतियों की उम्र और प्रकृति का पता लगाने के लिए डेटिंग अभ्यास करने का निर्देश दिया है।अदालत ने एएसआई के निदेशक को इमारत की उम्र और निर्माण की प्रकृति का पता लगाने के लिए इमारत के खंभों और चबूतरे की डेटिंग करने का भी निर्देश दिया है। उन्हें जीपीआर सर्वेक्षण, जहां भी आवश्यक हो वहां खुदाई, डेटिंग अभ्यास और संबंधित स्थल पर मौजूदा निर्माण की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए अन्य वैज्ञानिक तरीकों का संचालन करने का भी निर्देश दिया गया है।अदालत ने एएसआई निदेशक को इमारत के विभिन्न हिस्सों और संरचना के नीचे मौजूद ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं की जांच करने का भी निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया कि एएसआई के निदेशक को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि विवादित भूमि पर खड़ी संरचना को कोई नुकसान न हो और यह बरकरार रहे।गौरतलब है कि चार महिला वादी ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि एएसआई के निदेशक को उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत सील किए गए क्षेत्रों को छोड़कर, संबंधित संपत्ति पर वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और खुदाई करने का निर्देश दिया जाए।वादी द्वारा यह प्रार्थना की गई थी कि प्रश्नगत स्थल पर भगवान शिव का एक शानदार, शानदार मंदिर मौजूद था जिसे आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। आवेदन में कहा गया है, “ मुगल सम्राटों में से एक औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में वाराणसी में आदिविशेश्वर के मंदिर को ध्वस्त करने के लिए फरमान जारी किया था और शासक द्वारा जारी उक्त आदेश के अनुपालन में, उसके अधीनस्थों ने उपरोक्त मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसे अपने आदेश के अनुपालन के बारे में सूचित किया।
मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने पहले एएसआई द्वारा ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि परिसर के अंदर खुदाई से संरचनाओं को नुकसान हो सकता है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि उन्होंने पहले भी मुस्लिम पक्ष के वकीलों को आश्वासन दिया था कि ज्ञानवापी परिसर की संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और एएसआई सर्वेक्षण के लिए आधुनिक तकनीक जैसे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम और अन्य तरीकों का उपयोग करेगा।(वार्ता)