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शराब घोटाला मामला: अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को किया बरी

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई प्रथम दृष्टया आरोप साबित करने में असफल रही। जांच में कमियों पर फटकार लगाते हुए अदालत ने आईओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है।

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ साथ अन्य 21 आरोपियों को बरी करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ विभागीय जांच कराने का आदेश दिया।

राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने इस मामले में जिन सभी 23 आरोपियों को बरी किया है उनमें तेलंगाना से पूर्व सांसद के. कविता, विजय नायर, समीर महेंद्रू शामिल हैं। यह मामला 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा था। इस नीति को तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया था।फैसला आने के बाद सीबीआई ने कहा कि उसकी जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को अदालत ने या तो नजरअंदाज किया या पर्याप्त महत्व नहीं दिया। एजेंसी ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष सीबीआई प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं कर सका है। अदालत ने कहा कि सीबीआई का आरोप पत्र बहुत विस्तृत था लेकिन उसमें गंभीर खामियां भी थीं। आरोपपत्र में लगाये गये आरोप, गवाहों के बयानों या रिकॉर्ड पर मौजूद पर्याप्त सबूतों से साबित नहीं हो सके हैं। अदालत ने यह भी कहा कि श्री सिसोदिया के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और श्री केजरीवाल को पर्याप्त सबूतों के बिना फंसाया गया। अदालत ने जांच में कमियों को लेकर जांच एजेंसी को फटकार भी लगायी।इस आदेश के बाद श्री केजरीवाल ने न्यायपालिका में विश्वास व्यक्त किया और इस मामले को अपनी पार्टी को कमजोर करने के उद्देश्य से रची गई एक राजनीतिक साजिश करार दिया।

श्री सिसोदिया ने कहा कि फैसले ने संविधान और कानून के शासन में उनके विश्वास को पुन: पुख्ता किया है।अदालत ने श्री सिसोदिया की भूमिका के बारे में कहा कि ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है जो यह दिखाए कि उन्होंने 2021-22 की आबकारी नीति बनाने या लागू करने में गैरकानूनी तरीके से प्रभाव डाला था। अदालत ने कथित अनियमितताओं संबंधी कोई भी बरामदगी नहीं होने का भी उल्लेख किया। उसने श्री केजरीवाल के संबंध में कहा कि उनके मामले में ठोस सामग्री का अभाव था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी सबूतों के बिना एक संवैधानिक पदाधिकारी पर साजिश का आरोप लगाना स्थापित कानूनी सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है।

मामले का केंद्र बिंदु रही आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने आबकारी कारोबार में सुधार और राजस्व बढ़ाने के मकसद से पेश की थी। इसमें अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने आरोप लगाया था कि इस नीति से चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ मिला था।गौरतलब है कि श्री सिसोदिया 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद लगभग 530 दिनों तक हिरासत में रहे, जबकि श्री केजरीवाल को जून 2024 में सीबीआई ने तब गिरफ्तार किया गया था, जब वे एक संबंधित मामले में पहले से ही ईडी की हिरासत में थे। उन्हें बाद में सितंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गयी थी।

केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी सीबीआई

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया।सीबीआई का यह फैसला यहां की राउज एवेन्यू कोर्ट के सर्वश्री केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को आबकारी नीति से जुड़े कथित के भ्रष्टाचार मामले में आरोपमुक्त करने के बाद आया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने चार्जशीट में नामजद किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया था।सीबीआई प्रवक्ता ने दावा किया कि निचली अदालत ने उनकी जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया है। इसे देखते हुए सीबीआई इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।(वार्ता)

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