Crime

पाक्सो एक्ट के नामित मुकदमे में गवाहों द्वारा मुकर जाने के बाद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर हुआ था आजीवन कारावास

11 दिन में विवेचना 20 दिन में डीएनए रिपोर्ट संकलित कर आजीवन सजा दिलाने वाले विवेचक को एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

गोरखपुर : गवाहों द्वारा मुकर जाने के बाद भी 11 दिन में विवेचना 20 दिन में डीएनए रिपोर्ट संकलित कर डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ 50000 रुपए से दंडित किये जाने के उपरांत केस की विवेचना कर रहे विवेचक को एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र दे कर किया सम्मानित।

थाना चिलुआताल पर पंजीकृत मु०अ०सं० 581/23 धारा 376ए/बी भादवि व 5एम/6 पाक्सो एक्ट के नामित अभियुक्त कृष्णा उर्फ कन्हैया पुत्र मिठाई निवासी रहमतनगर थाना चिलुआताल को मात्र 24 घण्टो के अन्दर गिरफ्तारी करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था अभियुक्त के विरूद्ध गहनता से वैज्ञानिक साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट संकलित कर मात्र 11 दिवस में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायाल में प्रेषित किया गया था जिसमें अभियुक्त को आजीवन कारावास से साथ 50 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से न्यायालय ने दण्डित किया। जिससे जनता में न्याय व पुलिस के प्रति विश्वास, सुरक्षा व मान-सम्मान की भावना जागृत हुई है।

एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए विवेचक एसएसआईं शैलेंद्र कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा किए कि भविष्य में भी इसी प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव भी रहे मौजूद।

Related Articles

Back to top button