
बुलन्दशहर : उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर सश्रम आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि अभियुक्त हेमन्त,महेन्द्र और ललित ने वर्ष 2019 में थाना अरनिया क्षेत्र स्थित ग्राम दशहरा निवासी ज्ञानेन्द्र प्रताप की गोली मार कर हत्या कर दी थी।। इस सम्बन्ध में 21 दिसंबर 2019 को थाना अरनिया पर धारा- 302/34 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था । (वार्ता)



