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“ऑपरेशन शिकंजा” – अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड

देवरिया। ‘‘ऑपरेशन शिकंजा” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना लार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-421/2011 धारा-147,148,149,427, 302,307 भादवि व 7 सीएलए ऐक्ट में अभियुक्त रमवन्त सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह निवासी कौसड़ थाना लार जनपद देवरिया को  न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर 26 जून 2021 को सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त संजय सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह तथा अमित सिंह पुत्र रामललित सिंह निवासीगण कौसड़ थाना लार जनपद देवरिया को 10-10 वर्ष कठोर कारावास एवं 5-5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

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