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विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को बताये गये कानूनी अधिकार एवं पात्रता

दुद्धी,सोनभद्र : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिशा स्कीम के अंतर्गत तहसील सभागार दुद्धी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में कानून विशेषज्ञों एवं विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सरकार द्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकार एवं पात्रता के सम्बंध में विधिवत जानकारी दी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के प्रभारी सचिव एडीजे एफटीसी सत्यजीत पाठक ने कहा कि पात्र गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता के कई प्राविधान बनाये गये हैं।कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति,अवैध मानव व्यापार से पीड़ित व्यक्ति, महिलाएं-बच्चे, किशोर अपराधी, एक लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति समेत अन्य लोग इसकी पात्रता रखते हैं।

विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को बताये गये कानूनी अधिकार एवं पात्रता
विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को बताये गये कानूनी अधिकार एवं पात्रता

उन्होंने कहा कि न्यायालय/प्राधिकरण/अभिकरण के समक्ष मामलों को सुलझाने हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता एवं खर्चे व समय की बचत के लिए कई छोटे मामलों में लोक अदालतों के माध्यम से सुलह समझौते एवं सरल जुर्माना का प्राविधान किया गया है।उन्होंने लोगों से किसी भी कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क करने की अपील की। अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्रा ने राजस्व से सम्बंधित पैमाइश, कब्जा, बेदखली, बंटवारा, वरासत ,वनाधिकार अधिनियम समेत अन्य मामलों में उचित सहायता एवं समाधान हेतु विभिन्न पटल पर मिलने वाली सुविधाओं को विस्तार से बताया।

खंड शिक्षा अधिकारी दुद्धी महेंद्र मौर्य, बीडीओ बभनी शुभम बरनवाल, जिला समन्वयक साधना मिश्रा, कोतवाल श्रीकांत राय, लेबर इंस्पेक्टर रामकुमार, एडीओ पीपी रामप्यारे समेत अन्य वक्ताओं ने भी कानूनी व सरकारी सहायता की विधिवत जानकारी दी।शिविर का संचालन तहसीलदार ब्रजेश कुमार वर्मा ने की। इस मौके पर बीडीओ दुद्धी सुनील सिंह, बीडीओ म्योरपुर नीरज तिवारी,पीएलवी अजय गुप्ता,पुनीत चौबे, ओमप्रकाश, अजय कुमार समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

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